दिल्ली वायरल न्यूज़ – दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में 30,000 से ज्यादा पद खाली कथा एमसीडी के स्कूलों में 7000 पद खाली हैं | जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसका मुआवजा करने पर नाराजगी जताई है | और निर्देश दिए गए हैं कि, दिल्ली और निगम अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करें|
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह जांच पड़ताल मंगलवार को की गई है | जिसके बाद न्यायाधीश मन में प्रीतम सिंह अरोड़ा के द्वारा प्राइवेट स्कूल संगठन की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर यह निर्देश दिए गए हैं |
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दिल्ली स्कूलों में 30 हजार पद खाली होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में शिक्षकों के 30000 से अधिक पद खाली हैं | जिसके बाद अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दी गई |
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जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के द्वारा यह निर्देश दिया गया | साथ ही में इस याचिका में दिल्ली सरकार तथा दिल्ली की नगर निगम पर हाईकोर्ट के एक आदेश को ना मानने का आरोप भी लगाया गया है जो कि 21 साल पहले दिया गया था |
आपको बता दें कि अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के द्वारा न्यायालय में लगाई गई याचिका में बताया गया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित किए जाने वाले स्कूलों में 30000 से अधिक पद खाली हैं |
इसके अलावा दिल्ली नगर निगम के द्वारा संचालित की जाने वाली स्कूलों में भी लगभग 7000 शिक्षकों के पद खाली हैं | इस मामले की सुनवाई को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के द्वारा सुनवाई के लिए 7 मार्च 2023 तारीख की गई है | अतः अब इस मामले की सुनवाई 7 मार्च को की जाएगी |
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