मध्यप्रदेश में कोरोना पर नया नियम -
MP कोरोना से मौत होने पर मिलेंगे मरीज के परिवार जनों को ₹50000 | राज्य सरकार ने कहा कि अगर डेथ सर्टिफिकेट पर यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर अगर मृत्यु का कारण भी नहीं लिखा हो तब भी मृतक के परिवारजनों को मृतक के परिजनों को ₹50000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी |
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हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई खबर में आज की इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं मध्यप्रदेश में कोरोना को लेकर एक नया नियम जोकि दिसंबर के महीने में लागू होने वाला है| अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार जनों को विशेषकर पीड़ित लोगों को जरूर साझा करें |
हम आपको बता देना चाहते हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से अभी तक मध्य प्रदेश में 10,526 मौतें हो चुकी हैं | परंतु इसकी वास्तविकता कुछ और ही है | वास्तविकता में इससे कहीं ज्यादा मौतें प्रदेश भर में हो चुकी है | राज्य सरकार ने जो देश के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि मृतक के परिवार को ₹50000 दिए जाए बावजूद इसके की डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण नहीं भी लिखा हो तब भी |
मृतक के परिवार को ₹50000 की राशि मिलने की पूरी प्रोसेस को जानिए -
सबसे पहले मृतक के परिवारजनों को मृतक का डेथ सर्टिफिकेट पेश कर आना होगा | स्टेट यह पैसे SDRF यानी की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड देगी |आग्रह करने वाले को डेथ सर्टिफिकेट पेश करना होगा और यह वेरीफाई होने के 30 दिन के अंदर सहायता राशि मृतक के परिजनों को दे दी जाएगी |